अनुबन्ध एंव सेवा शर्ते - सैम्पलिंग पार्टनर
प्रथम पक्ष ओम श्री काशी अगरबत्ती फगेंरेस एण्ड कम्पनी जो अगरबत्ती का व्यवसाय करती है अतः व्यापार कार्य के बिस्तार हेतु सैम्पल बटवाने एंव ब्लाक सुपरवाइजर व वर्कर मित्र डेवलप करने हेतु ऐसे सैम्पलिगं पार्टनर की न्युक्ति की जानी है जो फर्म की अनुबन्ध शर्तों को स्वीकृति देता हो तथा उसकी सहमति हो जो निम्नलिखित है। मैं द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से सैम्पलिंग करने व वर्कर चयन कराने का कार्य ले रहा हूँ जो कि प्रति ब्लाक के गांवों मे कार्य कराने पर एक लाख आय मुझे मिल सकेगा मैं ब्लाक के सभी गांवों में कार्य कुशलता पूर्वक ईमानदारी से करूगा / करूगी। यदि प्रति ब्लाक में 100 गांव आते है और सभी गांवों में कार्य कराता हूँ तो मुझे एक लाख की आय प्राप्त हो सकेगी अगर ब्लाक में 100 गांव से कम गांव होता है तो प्रतिगांव 900 की दर से मुझे आय प्राप्त होगी। फर्म में जमा किया गया शुल्क वापसी योग्य नही होगा मैं शुल्क वापस नही लूगा / लूगी क्योंकि मेरा स्वंय का निर्णय है और न ही कभी जमा फीस शुल्क के लिए विवाद करूगा/करूगी। मैं फर्म द्वारा संचलित योजनाओं को अथवा पदों की सृजन में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धनराशि के लिए उत्तरादायी नही हूँ तथा मेरे द्वारा धनउगाही का कोई मामला प्रकाश में आता है या विधि विरूद्ध कार्य का मामला प्रकाश में आता है तो फर्म मुझे सैम्पलिंग पार्टनर से तत्काल बिना पूर्व सूचना के निष्काशित कर देगी जिसकी जिम्मेदारी मेरी स्वंय की होगी। मैं ओम श्री काशी अगरबत्ती में प्रचार प्रसार समाग्री बटवाने व प्रत्येक गांव से 10 ब्लाक सुपरवाइजर 5 वर्कर मित्र चयन करवाने का कार्य फर्म से ले रहा हूँ और मैं यही कार्य करूगां/ करूगी। मुझे ब्लाक स्तर पर जितने गांव आयेगें सभी गांव के लिए कार्य करने हेतु दिया जा रहा है जिसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूगां/करूगी। जितने गांव का कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष ने लिए है सभी गांव में कार्य होने पर ही भुगतान प्रथम पक्ष करेगा अन्यथा कोई भी भुगतान नही करेगा कार्य का मतलब सैम्पल बाटने एंव हर गांव से 10 ब्लाक सुपरवाइजर / 5 वर्कर मित्र के चयन से इनमें से कोई एक कार्य कराने में विफल होने पर भुगतान राशि प्रथम पक्ष नही करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक गांव में सैम्पल बटवाने एंव प्रत्येक गांव से 10 ब्लाक सुपरवाइजर 5 वर्कर मित्र चयन कराने में विफल रहता है तो जिस गांव में विफलता प्राप्तकर्ता है उस प्रति गांव 5,000 रू0 की दर से आर्थिक नुकशान की भरपाई प्रथम पक्ष को करेगा और आर्थिक नुकशान की भरपाई प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को देय भुगतान राशि से भी काट लेगा। प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये निर्धारित समय पर द्वितीय पक्ष कार्य नही करा पाता है तो प्रथम पक्ष सम्पूर्ण भुगतान राशि से आधा राशि काट कर भुगतान करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष समाज में कोई भ्रामक प्रचार या खबर फैलाता है जिससे प्रथम पक्ष को सामजिक बुराई सामना करना पडे तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का किसी भी समय दिये गये कार्य को समाप्त कर सकेगा और किये गये कार्य का देय भुगतान राशि नही करेगा। यह कि मैं द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से जो कार्य करने के लिए अनुबन्ध कर रहा हूँ/रही हूँ वही कार्य करूगां/करूगी तथा बिना कार्य पुरा किये मैं प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के बदले में देय राशि का भुगतान की मांग नही करूगां/करूगी। और न ही मैं लुगा/लुगी। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया कार्य 15 से 20 दिनों में पूरा करना होगा। अनुबन्ध शर्तों के मुताबिक प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये कार्यों का यदि द्वितीय पक्ष पुरा करने में विफल रहता है तो प्रथम पक्ष द्वारा देय भुगतान राशि एंव दिये गये कार्य बिना पूर्व सूचना के समाप्त हो जायेगी किसी भी प्रकार की देय राशि का भुगतान प्रथम पक्ष नही करेगा और हुयी नुकशान की भरपाई प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष करेगा। यह कि उक्त सभी शार्तों में कमी पाये जाने पर किसी भी समय कभी भी प्रथम पक्ष कार्यवाही कर सकेगा और द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष पर कोई क्लेम / दावा कही भी किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत नही कर सकेगा। यह कि मैं द्वितीय पक्ष यह अनुबन्ध व शार्ते बिना किसी जोर दबाव से किया है तथा संस्था/फर्म व उसके किसी पदधिकारी / संचालक के विरूद्ध दिवानी / न्यायालय में कभी किसी भी अधिनियम में दण्डित व सिविल वाद दाखिल नही करूगां क्योंकि यह मेरा स्वंय का निर्णय है। समस्त कानूनी कार्यवाही प्रयागराज ( उत्तर प्रदेश ) से ही मान्य होगी , अन्य किसी राज्य व जिले से कि गई कोई भी कारवाही मान्य नहीं होगी ।।
मैं फर्म की अनुबन्ध शर्तों से सहमत हूँ।